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RTPS बिहार ऑनलाइन फॉर्म 2020:-बिहार सरकार के द्वारा बिहार के नागरिको के सुविधा के लिए RTPS बिहार पोर्टल की शरुआत की है. RTPS बिहार पोर्टल के तहत नागरिको को इस वेबसाइट के मदद से URL http://210.212.23.51/rtps/Home.aspx घर बैठे जाति,आय ,निवास ,आवासीय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कर सकते है|
बिहार लोक सेवा (आर टी पी एस) बिहार आज के इस आर्टिकल में हम आपको RTPS बिहार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जाति,आय ,निवास और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा प्रदान करता है. ऑनलाइन आवेदन की पूरी जानकारी के साथ डायरेक्ट लिंक भी निचे दिया गया है
हम बिहार के नागरिको को बता दे की बिहार RTPS आवेदन शुरू कर दिया गया है. जाती ,आय ,निवास या आधिवास के प्रमाण पत्र का आवेदन दे सकते है.बिहार के सभी आवेदक RTPS ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय आपना फ़ोन नंबर और SMS के द्वारा RTPS प्राप्त करे
आप अपने वेबसाइट से स्टेटस देखने और जानने के लिए आपके मोबाइल पर OTP और SMS जायेगा जिससे आप अपना स्टेटस देख सकते है.आप यहाँ से आप तत्काल में प्रमाण पत्र बनवा सकते है|इसके लिए आपको RTPS लिख कर 56060 देना होगा |
आरटीपीएस बिहार ऑनलाइन फॉर्म – RTPS Application Status
बिहार सरकार ने अब सभी नागरिको को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल आरटीपीएस लांच किया है. जैसा की आप सभी जानते हैं कि RTPS का फुल फॉर्म राइट टू पब्लिक सर्विस (Right to Public Service) होता है. इस पोर्टल की मदद से आप अपना ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और जांच भी कर सकते हैं. आज कल के हर एक योजनाओं में जाती निवास इत्यादि प्रमाण पत्र आवश्यकता होती है. पहले लोग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने ब्लॉक जाते थे लेकिन अब काम ऑनलाइन हो जाता है.
बिहार के नागरिक सरकारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र जाति, आय , निवास आदि प्रमाण पत्रों की स्थिति को चेक कर सकते है
आरटीपीएस बिहार तत्काल आवेदन प्रमाण पत्र
बिहार सरकार ने RTPS आवेदन पत्र और जल्दी बनाने के लिए सरकार ने बिहार में रहने वाले नागरिको के लिए एक नई सेवा जारी की है. यानि तत्काल सर्टिफिकेट|तत्काल सेवा बिहार सरकार द्वारा चलाई गयी एक मुफ्त सेवा है. आप इस सेवा की भरपूर लाभ उठा सकते है |इस सेवा से आप मात्र दो दिन में ही आपको अपना जाति, आय, निवास आदि आवेदन प्रमाण पत्र मिल सकता है |
और आपको इस तत्काल आवेदन देने के बाद आपको रसीद भी दी जाएगी
बिहार जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन फॉर्म 2020 के लिए निर्देश:
- अधिकारी वेबसाइट के पहले पेज पर,आवेदक को आर टी पी एस बिहार ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करना पड़ता है |
- ऑनलाइन आवेदन बिहार आर टी पी एस (राइट टू पब्लिक सर्विस) की अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से भरा जाता है|
- उसके बाद, आवेदक को उनके द्वारा प्रदर्शित नियम और शर्तों से अनुकूल होना चाहिए और आगे के जानकारी के लिए पूरा पढ़े |
- उसके बाद , बिहार के नागरिको को उस स्थान को चुनना है जहाँ से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं|
- उसके बाद, आवेदकों के आधार और अपना नाम (हिंदी और अंग्रेजी दोनों) में दर्ज करना पड़ता है, प्रमाण पत्र का चयन करें और अपना मोबाइल नंबर डाल कर नेक्स्ट पर क्लिक करें|
- उसके बाद आवेदक को एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा|
- वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद, नागरिको को आगे की प्रक्रिया के लिए पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा|
बिहार RTPS प्रमाण पत्र (जाति, आय, अधिवास) 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
आप अगर ऑनलाइन प्रमाण पत्र RTPS सर्टिफिकेट जाति ,आय ,निवास, आधिवास ,जन्म , मृत्यु , आदि का आवेदन देना चाहते है तो दिए गये आसन स्टेप्स को फॉलो करे. आप अगर अलग श्रेणियों जैसे OBC, SSC, ST आदि जाती को वर्गीकृत करसकते है|
- सबसे पहले प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करे.
- http://210.212.23.51/rtps/Home.aspx
- अब इसके होम पेज पर “अप्लाई ऑनलाइन” के लिंक पर click करे.
- इसके आगेके नियम और शर्तें को पढ़ें|
- आप एक नए पेज पर चले जायेंगे वहां आपसे आधार नंबर, आपका नाम हिंदी और इंग्लिश मे पूछा जायेगा.
- और फिर आप प्रमाण पत्र, प्राप्त केंद्र, आदि का चयन करें.
- सब भरने के बाद, आवेदन पत्र फॉर्म को जमा कर दें.
बिहार RTPS आवेदन स्थिति SMS द्वारा प्राप्त करें
आप अपना प्रमाण पत्र की ऑनलाइन और एस एम एस के जरिए जाँच कर सकते हैं| आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए अधिकारी वेबसाइट और एस एम एस पर जाएं,और एक प्रक्रिया नीचे दी गई है|एस एम एस सेवा उन लोगों के लिए बहुत जरुरी है जो इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पते हैं| आप अपने प्रमाण पत्र की स्थिति और डिलीवरी की तारीख अपने मोबाइल पर देख सकते हैं।और आर टी पी एस ऑनलाइन आवेदन की स्थिति जांच संख्या यंहा दी गयी है 56060 है|
RTPS <Application ID> 56060 पर भेजें
Bihar RTPS महत्वपूर्ण सूचना
1. कृपया आपको बता दे कि प्रमाण पत्र लेने के लिए आप को अंचल या बिहार भवन के निर्धारित काउंटर पर जाना पड़ेगा |
2. ऑनलाईन आवेदन में आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र पर आवेदक का हस्ताक्षर नहीं लिया जायेगा, और प्रमाण पत्र लेने के समय अंचल के काउन्टर पर आवेदक उपस्थित होकर इन दोनों कागजो पर हस्ताक्षर करना पड़ता है।
3. प्रमाण पत्र के प्राप्त के समय आवेदक को अपने पहचान पत्र के प्रमाण स्वरुप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के लिए निर्धारित विभिन्न फोटो पहचान पत्र में किसी एक को काउन्टर पर दिखाना होगा।